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Telegram Ban: NEET Re-Exam से पहले Telgram को Delhi High Court ने दिया झटका,कब तक रहेगा प्रतिबंध?Punjabkesari TV

1 hour ago

NEET री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी बैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत ऐसे कदम उठाने का अधिकार है। केंद्र सरकार का कहना है कि 21 जून को होने वाली NEET पुनर्परीक्षा में पेपर लीक की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया था। वहीं टेलीग्राम ने इस बैन को चुनौती देते हुए कहा था कि सिर्फ उसके प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई करना गलत है, लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने से पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या पर लगाम लग पाएगी या इसके लिए सिस्टम में बड़े सुधारों की जरूरत होगी।