Form 6 के साथ अब नहीं देना होगा Annexure-D, विवाद के बाद ECI का क्या बदला? | Gyanesh Kumar | ECPunjabkesari TV
17 minutes ago वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा अपडेट किया है। SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी जगहों पर ऑनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा दिया गया है। अब इन क्षेत्रों में नए मतदाताओं को सिर्फ वैधानिक फॉर्म-6 भरना होगा।हालांकि, जहां SIR की प्रक्रिया अभी जारी है, वहां अतिरिक्त घोषणा पत्र की व्यवस्था लागू रह सकती है। चुनाव आयोग के मुताबिक फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि SIR के दौरान जोड़ा गया अतिरिक्त घोषणा पत्र हटाया गया है।
वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा अपडेट किया है। SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी जगहों पर ऑनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा दिया गया है। अब इन क्षेत्रों में नए मतदाताओं को सिर्फ वैधानिक फॉर्म-6 भरना होगा।हालांकि, जहां SIR की प्रक्रिया अभी जारी है, वहां अतिरिक्त घोषणा पत्र की व्यवस्था लागू रह सकती है। चुनाव आयोग के मुताबिक फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि SIR के दौरान जोड़ा गया अतिरिक्त घोषणा पत्र हटाया गया है।
वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा अपडेट किया है। SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी जगहों पर ऑनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा दिया गया है। अब इन क्षेत्रों में नए मतदाताओं को सिर्फ वैधानिक फॉर्म-6 भरना होगा।हालांकि, जहां SIR की प्रक्रिया अभी जारी है, वहां अतिरिक्त घोषणा पत्र की व्यवस्था लागू रह सकती है। चुनाव आयोग के मुताबिक फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि SIR के दौरान जोड़ा गया अतिरिक्त घोषणा पत्र हटाया गया है।
वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा अपडेट किया है। SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी जगहों पर ऑनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा दिया गया है। अब इन क्षेत्रों में नए मतदाताओं को सिर्फ वैधानिक फॉर्म-6 भरना होगा।हालांकि, जहां SIR की प्रक्रिया अभी जारी है, वहां अतिरिक्त घोषणा पत्र की व्यवस्था लागू रह सकती है। चुनाव आयोग के मुताबिक फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि SIR के दौरान जोड़ा गया अतिरिक्त घोषणा पत्र हटाया गया है।
वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा अपडेट किया है। SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी जगहों पर ऑनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा दिया गया है। अब इन क्षेत्रों में नए मतदाताओं को सिर्फ वैधानिक फॉर्म-6 भरना होगा।हालांकि, जहां SIR की प्रक्रिया अभी जारी है, वहां अतिरिक्त घोषणा पत्र की व्यवस्था लागू रह सकती है। चुनाव आयोग के मुताबिक फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि SIR के दौरान जोड़ा गया अतिरिक्त घोषणा पत्र हटाया गया है।