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सजा के 11 दिन बाद Rahul Gandhi Surat Court के फैसले को देंगे चुनौती? | Rahul Gandhi DisqualifiedPunjabkesari TV

2 years ago

राहुल गांधी ने ये बयान 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में रैली के दौरान दिया था... इसी बयान से जुड़े मानहानी केस में आईपीसी की धारा 504 के तहत सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी करार दिया... और 2 की सजा सुना दी... ठीक दूसरे दिन यानी 24 मार्च को राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी... और ठीक उसके तीन दिन बाद यानी 27 मार्च को राहुल गांधी को बंगला खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया... कमेटी ने उन्हें 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने को कहा... जिसके 11 दिन बाद 2 अप्रैल को सुत्रों की माने तो राहुल गांधी सुरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ सूरत की सेशन कोर्ट में याचिका लगाने वाले हैं... न्यूज एजेंसी एएनआई ने कांग्रेस सूत्रों के हवाले से कहा कि राहुल की लीगल टीम 3 मार्च सोमवार को कोर्ट जाएगी... अगर राहुल गांधी की सजा पर रोक लगता है तो उनकी संसद सदस्यता बहाल हो सकती है...