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SC के EWS आरक्षण को सही ठहराने के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं संवैधानिक बेंच ने की खारिजPunjabkesari TV

11 months ago

बीते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने EWS कोटा बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ दायर सभी पुनर्विचार याचिकाएं यानी Review Petitions को खारिज कर दिया।  यहां EWS का मतलब है Economically Weaker Section यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पुनर्विचार याचिका या Review Petition का मतलब है अपने फैसले पर दोबारा विचार करना।  सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले के  याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए साफ़ साफ़ कह दिया कि EWS कोटे पर दिए गए फैसले पर अब दोबारा विचार नहीं होगा। बता दें पिछले साल 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने EWS आरक्षण को संवैधानिक माना था और इसके खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं  पर बीती 9 मई को 5 जजों की बेंच ने विचार किया था।  7 नवंबर 2022 को दिए गए अपने ऐतिहासिक फैसले में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3:2 (3 Ratio 2)  के बहुमत से संविधान के 103वें संशोधन को सही करार दिया था। अपना फैसला सुनाते वक्त  सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि इस तरह का आरक्षण संवैधानिक है और यह किसी भी दूसरे वर्ग के अधिकार का हनन नहीं करता है।