National

Supreme Court की पांच जजों की Bench ने Divorce को लेकर दिया ऐतिहासिक फैसलाPunjabkesari TV

1 year ago

देश में शादी शुदा जोड़ों के तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट को जब लगेगा कि कोई शादीशुदा जोड़ा अपनी शादी को आगे और नहीं निभा सकता या उनके बीच जो समस्या है वो खत्म नहीं हो सकती तो उस समय सुप्रीम कोर्ट उस कपल को तलाक के आदेश दे सकता है।   कोर्ट ने कहा कि जीवनसाथियों के बीच दरार नहीं भर पाने के आधार पर वह किसी भी शादी को खत्म कर सकता है। SC ने साफ कहा कि पार्टियों को फैमिली कोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है, जहां उन्हें 6 से 18 महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है। जस्टिस एस के कौल की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने साफ कहा कि SC को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इसका अधिकार है। यह आर्टिकल शीर्ष अदालत के सामने लंबित किसी भी मामले में ‘संपूर्ण न्याय’ के लिए आदेश से संबंधित है। यह फैसला 2014 में दायर शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन केस में आया है, जिन्होंने भारतीय संविधान के आर्टिकल 142 के तहत तलाक मांगा था।