Azam-Abdullah को क्यों हुई 7 साल की जेल ?, जबकि दो PAN बनवाने पर 10 हजार की Penalty का नियमPunjabkesari TV
1 hour ago रामपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने सपा नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आज़म को 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई है। मामला सिर्फ डबल पैन कार्ड का नहीं था, बल्कि सरकारी दस्तावेज़ों में हेरफेर, गलत जानकारी देने, चुनाव में लाभ लेने और फर्जीवाड़ा करने का था।
अब्दुल्लाह ने 2017 के चुनाव में उम्र बढ़ाने के लिए जन्मतिथि बदली, दूसरा पैन कार्ड इस्तेमाल किया और चुनाव लड़कर जीत भी गए। IPC 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत गंभीर धाराएँ लगीं— जिनमें से धारा 467 में अधिकतम 7 साल की सजा है।
रामपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने सपा नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आज़म को 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई है। मामला सिर्फ डबल पैन कार्ड का नहीं था, बल्कि सरकारी दस्तावेज़ों में हेरफेर, गलत जानकारी देने, चुनाव में लाभ लेने और फर्जीवाड़ा करने का था।
अब्दुल्लाह ने 2017 के चुनाव में उम्र बढ़ाने के लिए जन्मतिथि बदली, दूसरा पैन कार्ड इस्तेमाल किया और चुनाव लड़कर जीत भी गए। IPC 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत गंभीर धाराएँ लगीं— जिनमें से धारा 467 में अधिकतम 7 साल की सजा है।