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क्या होता सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम? इस पर क्यों उठाए जाते रहे हैं सवालPunjabkesari TV

2 years ago

चीफ जस्टिस यूयू ललित के नेतृत्व वाले कॉलेजियम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जजों के 4 रिक्त पदों को भरने के लिए केंद्र सरकार को किसी भी नाम की सिफारिश करने की संभावना अब नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि कॉलेजियम के दो सदस्यों ने सीजेआई की ओर से सहमति के लिए भेजे गए नामों पर आपत्ति जताई है. बता दें कि सीजेआई ने कॉलेजियम में अपने साथी जजों को पत्र लिखकर चार नए जजों की नियुक्ति पर उनकी सहमति मांगी थी. लेकिन दो जजों ने ये कहते हुए इसका विरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति आमने-सामने की बातचीत से होनी चाहिए न कि सर्कुलेशन के माध्यम से. ध्यान रहे कि यूयू ललित का कार्यकाल आगामी 8 नवंबर तक का है. और रिक्त पदों को भरने के लिए कॉलेजियम की मंजूरी मिलने के लिए रिटायरमेंट से एक महीने पहले के नियम का हवाला पूर्व में दिया गया था. ऐसे में उसी नियम को देखते हुए अब किसी नाम की सिफारिश मुश्किल है.